Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव (बैक डेट) से प्रोन्नति देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के आदेश को सही ठहराते हुए प्रगतिशील शिक्षक संघ की याचिका खारिज कर दी. प्रगतिशील शिक्षक संघ की याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार का भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का निर्णय सही नहीं है. इससे वर्ष 2016 में नियुक्त हुए शिक्षकों की वरीयता प्रभावित होगी. प्रतिवादियों की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 में नियुक्ति हुए शिक्षकों की अगल प्रक्रिया के तहत नियुक्ति हुई है और उनके लिए अलग से नियमावली बनाई जानी है. जिससे उनकी वरीयता प्रभावित नहीं होगी. ऐसे में सरकार का पूर्व में नियुक्ति शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए जारी संकल्प बिल्कुल सही है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक के कोर्ट में हुई.
इसे भी पढ़ें – रांची के दलादली चौक के पास सीपीआई नेता व जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या
Subscribe
Login
0 Comments