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हाईकोर्ट ने कहा- जिन कंपनियों के पास लाइसेंस, कर सकती हैं खनन और परिवहन

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश में संशोधन किया है, जिसमें यह कहा गया था कि पलामू , गढ़वा और लातेहार जिलों में 26 अप्रैल तक खनन और खनिज की ट्रांसपोर्टिंग पर रोक रहेगी. हाईकोर्ट ने गुरुवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में लीज प्राप्त कंपनियों के खनन और उनके परिवहन पर से हाईकोर्ट ने रोक हटा ली है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने गुरुवार को अपने आदेश में संशोधन किया और कहा कि जिन कंपनियों के पास खनन लीज और परिवहन के लाइसेंस हैं, वे खनन और परिवहन कार्य कर सकती हैं. कोर्ट ने 18 अप्रैल को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तीनों जिलों में खनन पर रोक लगा दी थी. मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. गुरुवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश से उन कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिन्हें खनन की अनुमति दी गयी है और लीज और लाइसेंस भी प्राप्त हैं.
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