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हाई कोर्ट ने कहा, नगर विकास सचिव और कार्यपालक अधिकारी सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान का जल्द समाधान निकालें

  • नगर विकास सचिव व कार्यपालक पदाधिकारी हाईकोर्ट में हुए हाजिर.

Ranchi : मधुपुर (देवघर) नगर परिषद के सेवानिवृत कर्मी (अब मृत) के सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान से संबंधित एक अवमानना मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई. कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर विकास सचिव और कार्यपालक अधिकारी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. मामले में कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया. नगर विकास सचिव ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को मिलने वाला प्रति माह इंस्टॉलमेंट में बढ़ोतरी की जाएगी. इसे 10,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा. 

 

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने कोर्ट ने नगर विकास सचिव और कार्यपालक अधिकारी को अगली सुनवाई में इसका समाधान निकाल कर जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. इससे पहले कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से पूछा है कि अगर मधुपुर नगर परिषद सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान करने में असमर्थ है तो उक्त कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कौन करेगा.

 

दरअसल, मृतक कर्मी के पुत्र अमित कुमार एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है. मृतक कर्मी मधुपुर नगर परिषद में टैक्स कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे, जो वर्ष 2015 में सेवानिवृत हो गए. उनकी सेवानिवृत्ति लाभ का अब तक भुगतान नहीं हो सका है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंजनी कुमार वर्मा ने पक्ष रखा. प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मधुपुर नगर परिषद मृतक कर्मी शंभुकांत दुबे की सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान करने में असमर्थ है, इस संबंध में उसकी ओर से नगर विकास विभाग से राशि आवंटित करने का आग्रह किया गया है. बता दे कि शंभुकांत दुबे का निधन वर्ष 2020 में हो गया था.

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