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हाईकोर्ट ने DGP के आदेश पर लगाई रोक

 
  • डीजीपी ने सब इंस्पेक्टर को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के रूप में किया था ट्रांसफर 
Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस कैडर के सब इंस्पेक्टर (पुलिस उपनिरीक्षक) रैंक के अधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किये जाने का आदेश जारी किया गया था. दरअसल झारखंड डीजीपी ने 13 सितंबर 2024 को झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के रूप में ट्रांसफर कर दिया था. डीजीपी रे इस आदेश को रामजी कुमार सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी नियुक्ति पुलिस कैडर के तहत सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई है और उनकी सेवा संपुष्टि भी हो चुकी है. पुलिस और होमगार्ड का कैडर अलग-अलग है, ऐसे में डीजीपी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दूसरे कैडर में उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने प्रार्थियों की बहस सुनने के बाद डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी.
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