Search

 
 
 

रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार को हटाए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के निवर्तमान निदेशक डॉ राजकुमार को हटाये जाने के आदेश पर रोक लगी दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने 17 अगस्त को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स के निदेशक को पद से हटाने का आदेश दिया था. इस मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी.

उल्लेखनीय है कि पद से हटाये जाने के बाद रिम्स के निवर्तमान निदेशक डॉ राजकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को गलत बताया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यह नैसर्गिक न्याय और रिम्स की नियमावली के खिलाफ है.
डॉ राजकुमार ने याचिका में आगे कहा है कि रिम्स निदेशक की नियुक्ति तीन साल से लिए की जाती है, उन्होंने कभी भी किसी नियम के खिलाफ कोई काम नहीं किया. पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद भी उन्हें झूठे आरोप लगाकर हटा दिया गया.
उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते रिम्स में जनरल बॉडी (जीबी) की बैठक में किसी बात को लेकर माहौल गर्म हो गया था. जिसके बाद रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार ने इस्तीफे की चेतावनी दे दी थी. जीबी की बैठक के बाद राज्य सरकार ने रिम्स निदेशक को हटाने का फैसला लिया था. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में राजकुमार महतो को निदेशक पद से हटाये जाने की वजह उनके द्वारा काम में दिक्कतें पैदा करना, नियमों को नजरअंदाज करना, सरकार और कैबिनेट के निर्देशों का पालन नहीं करना बताया गया था. इसे भी पढ़ें -2025">https://lagatar.in/by-2025-pakistan-will-be-wiped-out-from-the-world-nishikant-dubey/">2025

तक पाकिस्तान का दुनिया से नामो-निशान मिट जायेगा : निशिकांत दुबे
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही