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सैनिक मार्केट की दुकान खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  • सैनिक कल्याण बोर्ड से जवाब मांगा
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने सैनिक मार्केट के दुकानदार मुकेश कुमार को दुकान खाली करने के सैनिक कल्याण बोर्ड निदेशालय के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने सैनिक कल्याण बोर्ड से जवाब भी मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को सैनिक मार्केट में दुकान आवंटन से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी को बकाया राशि में से 1.40 लाख रुपये दो किस्त में सैनिक कल्याण बोर्ड निदेशालय को देने का निर्देश दिया है.

दुकान खाली करने काे कहा गया था

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2019 में मुकेश कुमार को सैनिक मार्केट के ओपन स्पेस में दुकान आवंटित की गई थी. लेकिन निदेशालय ने फरवरी 2020 में साढ़े पांच लाख रुपये का बिल देते हुए दुकान खाली करने का आदेश जारी किया है.
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