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एसएलपी पर टिकी 84 कारा वाहन चालकों की नौकरी, मामला कोर्ट में लंबित

Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा 2018 में 84 कारा वाहन चालकों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर अभी भी कानूनी संकट बरकरार है. भर्ती परीक्षा समय पर पूरी कर ली गई थी. यहां तक कि वाहन चालन जांच और मेडिकल टेस्ट भी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके थे. लेकिन 2021 में राज्य सरकार ने इस भर्ती सहित पांच अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द कर दिए. जिससे इन अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ गया.

न्यायालय के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं

इस फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. इसके बाद अक्टूबर 2024 में उच्च न्यायालय ने आदेश संख्या डब्लू पी (एस) 1856 और डब्लू पी (एस) 5068 के तहत वाहन चालकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया. लेकिन इसके बावजूद 84 वाहन चालक अभी भी नियुक्ति से वंचित हैं.

क्यों रद्द किया गया था भर्ती विज्ञापन?

राज्य सरकार ने 5 फरवरी 2021 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 821 के तहत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विज्ञापनों को रद्द कर दिया था, जिनमें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए थे. यह निर्णय संकल्प संख्या 3854 (1 जून 2018) और संकल्प संख्या 8468 के तहत लिया गया. सरकार ने यह भी कहा था कि रद्द की गई भर्तियों के लिए पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है.

राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ दायर किया एलपीए

उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने इसे चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में एलपीए (Letters Patent Appeal) दायर किया, जिसका मामला संख्या एलपीए 59/2025 है. यह अपील अभी भी कोर्ट में लंबित है. सरकार इसके फैसले का इंतजार कर रही है.

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