Search

जज ने पूर्व मंत्री आलमगीर की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया

Ranchi: हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया. ईडी ने राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री को 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ़्तार किया था. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आलमगीर आलम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. एक मई को न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ मे ज़मानत याचिका की सुनवाई निर्धारित थी. हालांकि न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई से ख़ुद को अलग करते हुए इसे दूसरे बेंच में भेजने का निर्देश दिया. इससे अब पूर्व मंत्री की ज़मानत याचिका पर सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद होगी. ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में योजनाओं में कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपों की जांच के दौरान आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल, करीबी जहांगीर आलम सहित अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था. छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से 32 करोड़ रुपये नकद और संजीव लाल के कंप्यूटर और डायरी में विकास योजनाओं में कमीशन वसूले जाने का ब्योरा पाया गया था. इसके बाद ईडी ने तत्कालीन मंत्री अलामगीर आलम को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था. दूसरे दिन की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था. इसे भी पढ़ें -हजारीबागः">https://lagatar.in/hazaribagh-fight-during-dancing-in-a-wedding-procession-one-seriously-injured/">हजारीबागः

बारात में डांस के दौरान मारपीट, एक गंभीर

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//