53 हजार एकड़ गैरमजरूआ भूमि का हो रहा है उपयोग
खनन या अन्य कार्य करने के एवज में कोयला कंपनियां राज्य सरकार को गैरमजरूआ जमीन के विरुद्ध सलामी (भूमि का मूल्य), लगान (रेंट) और सेस का भुगतान नहीं कर रही हैं. खान-खदानों के राष्ट्रीयकरण के समय कोयला कंपनियों को वर्ष 1973 में कोल बियरिंग एक्ट (सीबीए) के तहत जमीन दी गयी थी. कोयला कंपनियों ने अधिग्रहित की गयी रैयती भूमि के अलावा उसके पास की गैरमजरूआ जमीन पर भी खनन किया. कंपनियों द्वारा उस समय संबंधित अंचलों व उपायुक्त कार्यालयों में सामान्य आवेदन देकर केवल औपचारिकता पूरी की गयी. इसे भी पढ़ें - शुभेंदु">https://lagatar.in/shubhendu-said-police-took-brutal-action-against-peaceful-protesters-bengal-will-be-brought-to-a-standstill/">शुभेंदुअधिकारी ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की, बंगाल ठप कर दिया जायेगा… [wpse_comments_template]
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