Ranchi: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गुलाबी (PHH) एवं पीला (अन्त्योदय) राशन कार्डधारियों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है. पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस तिथि तक 100 प्रतिशत e-KYC कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य है. अब तक 75.77% कार्डधारियों का e-KYC हो चुका है, शेष 24.23% को निर्धारित समय से पहले प्रक्रिया पूरी करनी है, अन्यथा राशन कार्ड से नाम हटाए जा सकते हैं.
e-KYC के विकल्प
-कार्डधारी निकटतम जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास जाकर ई-पॉश मशीन से e-KYC कर सकते हैं.
-घर बैठे मोबाइल से भी e-KYC संभव है – मेरा e-KYC App और Face RD App डाउनलोड कर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
-सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम समय-सीमा है और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.
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