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खनन किये गए खनिज उठाव का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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Ranchi: पश्चिमी सिंहभूम जिले की बंद पड़ी लौह अयस्क खदानों में लाखों टन आयरन ओर के उठाव की मांग वाली याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी निर्मल कुमार प्रदीप कुमार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि उक्त माइंस में खनन के बाद रखा हुआ खनिज लीज खत्म होने से पहले का है.  इसलिए इस खनिज के उठाव की अनुमति दी जाये. जिसपर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया. सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख मुक़र्रर की है.

सीजे डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई सुनवाई

प्रार्थी एनकेपीके ने खनिज उठाव और लीज अवधि खत्म होने को लेकर एक रिट याचिका पूर्व में ही हाईकोर्ट के दाखिल की है. इस बीच माइंस में रखे खनिज के उठाव की अनुमति के लिए प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई. जानकारी के मुताबिक प्रार्थी निर्मल कुमार प्रदीप कुमार का लगभग 237083.7 टन खनिज घाटकुरी माइंस में है जिसे उठाने की अनुमति अदालत से मांगी गई है. इसे भी पढ़ें-लातेहार">https://lagatar.in/police-militant-encounter-latehar-intensified-campaign-militants-started-area-turned-police-cantonment/">लातेहार

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