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नगर निगम ने कांटाटोली चौक से हटाया अतिक्रमण, अवैध बैनर-पोस्टर पर लगाया जुर्माना

रांची नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण-मुक्त, जाम-मुक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभियान तेज कर दिया है.
 

Ranchi : रांची नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण-मुक्त, जाम-मुक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभियान तेज कर दिया है. इसी क्रम में 26 दिसंबर 2025 को निगम की इनफोर्समेंट टीम ने मौलाना आजाद चौक से कांटाटोली चौक तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की. इस अभियान में सड़क और नालियों के ऊपर बने अतिक्रमण हटाए गए, जिससे इलाके में आवागमन आसान हो सका.

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कार्रवाई के दौरान करीब 20 अस्थायी दुकानों/संरचनाओं को हटाया गया. साथ ही बांस-बल्ली, बेंच और अन्य अवैध सामान जब्त किया गया. अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा दुकान लगाने या अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई. निगम ने साफ कहा है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

 

इसी दिन नगर निगम ने बिना अनुमति लगाए गए बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया. यह अभियान झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 171 के उल्लंघन पर आधारित है.

 

प्रशासक के निर्देश पर बाजार शाखा की टीम ने सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर लगे अवैध विज्ञापनों को हटाया, संरचनाएं जब्त कीं और संबंधित प्रतिष्ठानों पर धारा 600 के तहत ₹25,000 प्रति प्रतिष्ठान के हिसाब से जुर्माना लगाया.


आज कुल 08 अवैध विज्ञापन पाए गए, जिन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया. जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई, उनमें शामिल हैं—

 

जीवा स्वीपर, कचहरी रोड

गोविन्दा स्वीपर, कचहरी रोड

रघुवीर स्वीपर, कचहरी रोड

विशाल स्वीपर, कचहरी रोड

अजय स्वीपर, कचहरी रोड

दीपक स्वीपर, कचहरी रोड

भोला स्वीपर, कचहरी रोड

द ब्लैकबोर्ड, डांगरा टोली चौक, पुरुलिया रोड


नगर निगम ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाना कानूनन अपराध है, और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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