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हत्यारोपी को सश्रम आजीवन करावास की सजा, 40 हजार जुर्माना भी लगाया

Medininagar : हत्या के आरोपी रेहला थाना क्षेत्र के निवासी नंद कुमार दीक्षित उर्फ ननकू दीक्षित को पलामू कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे हत्या का दोषी पाया. जिसके बाद कोर्ट ने सश्रम आजीवन काराबास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. (पलामू">https://lagatar.in/category/jharkhand/palamu-division/">(पलामू

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क्या है पूरा मामला

इस मामले में लेस्लीगंज थाना के अघोरी पतरा निवासी रेखा देवी ने रेहला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसका पति शिव पूजन मिश्रा ट्रक ड्राइवर थे. घटना के समय वह पति के साथ रह रही थी. 16 अगस्त 2013 को 12:00 बजे दिन में उसका पति अपने साला के साथ कोयल नदी रेहला में स्नान करने गया था. इसी बीच आरोपी उसके पति को पानी में डूबाकर गला दबाकर मारने का प्रयास करने लगा. इस बात की सूचना उसके भाई ने घर आकर दी. सूचना पर वह घटनास्थल पर पहुंची. जहां अपने पति को घायल अवस्था में पाई. आनन-फानन में पति को इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल गढ़वा ले गई. जहां उसके पति को मृत घोषित कर दिया गया. उसने बताया कि आरोपी बस एजेंट का काम करता था. किसी बात को लेकर उसने उसके पति पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसके पति की मौत हो गई. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए को आरोपी नन्द कुमार दीक्षित उर्फ ननकू दीक्षित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. इसे भी पढ़ें : आर्मी">https://lagatar.in/army-land-scam-ed-sent-summons-to-four-including-dilip-ghosh-of-jagat-bandhu-tea-estate/">आर्मी

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