Dhanbad: होम आइसोलेशन के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने गरुवार को एक कोरोना संक्रमित मरीज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की. यह बिहार के गया जिले का निवासी है. इस संबंध में DC ने कहा कि एमआइजी-11, हाउसिंग कॉलोनी, बरटांड, धनबाद में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज नंद कशोर ने 16 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन के लिए आवेदन दिया था. उसे होम आइसोलेशन के नियमों व प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई थी.
मरीज का मोबाइल स्विच ऑफ था
DC ने कहा कि टेक्निकल सेल द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान मरीज के मौजूद नहीं होने की जानकारी मिली. जांच में पता चला कि वह बिहार के गया के कोंच में है. कंट्रोल रूम द्वारा संपर्क करने पर मोबाइल स्विच ऑफ मिला. तब धनबाद थाना में मरीज के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
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गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य
उपायुक्त ने कहा कि वैसे कोरोना संक्रमित मरीज जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है और जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं या वे एसिंप्टोमेटिक हैं, उन्हें होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाती है. होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है. नियम के खिलाफ जाने पर कार्रवाई की जाती है. मरीज नंद किशोर ने होम आइसोलेशन की सुविधा लेने के बाद नियम का उल्लंघन किया इसलिए कार्रवाई हुई.