Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

कंपोजिशन यूजर फीस के आदेश के विरूद्ध में दायर याचिका पर HC की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई

Advertisement
Advertisement
Ranchi : सतीश कुमार तिवारी के द्वारा कंपोजिशन यूजर फीस निर्धारित किए जाने के आदेश के विरुद्ध दाखिल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High court ) में सुनवाई हुई. यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस गौतम चौधरी की बेंच में सूचीबद्ध था. लेकिन उक्त बेंच ने इस मामले की सुनवाई एकल पीठ में किये जाने का निर्देश जारी किया है. याचिकाकर्ता सतीश कुमार तिवारी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय कांत दुबे ने अदालत में पक्ष रखा.( विदेशी">https://lagatar.in/forex-reserves-are-depleting-rupee-is-falling-government-is-on-a-bulldozer/">विदेशी

मुद्रा भंडार कम हो रहा है, रूपया गिर रहा है और सरकार बुलडोजर पर सवार है
) इसे भी पढ़ें - IAS">https://lagatar.in/hemant-cabinet-may-approve-the-proposal-to-suspend-ias-pooja-singhal/">IAS

पूजा सिंघल को सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर हेमंत कैबिनेट दे सकती है स्वीकृति

नौ टन  से अधिक होने पर देना होगा 1200 रुपये प्रति गाड़ी 

सतीश कुमार तिवारी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसके तहत खनिज की ट्रांसपोटिंग में लगे वाहनों से कंपोजिशन यूज़र फीस की बाध्यता रखी गई है. याचिका में कहा गया है कि सरकार के आदेश के मुताबिक़, जो वाहन खनिज ट्रांसपोटिंग के कार्य में लगे है और वे नौ टन से ज़्यादा खनिज की ढुलाई करते हैं. तो उन्हें 1200 रुपये प्रति गाड़ी टैक्स के रूप में देना होगा. जो की गलत है. इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है. इसे भी पढ़ें - अर्जुन">https://lagatar.in/arjun-saw-death-case-even-after-26-days-the-accused-policeman-was-not-arrested-the-son-was-in-danger-of-being-harassed/">अर्जुन

साव मौत मामला : 26 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी, बेटे को सता रहा जान का खतरा [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही