Search

चिटफंड कंपनी के निदेशक की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Ranchi: हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनी केयर विजन इंफ्रास्ट्रक्टर एंड एग्रोटेक लिमिटेड के निदेशक अरूप चटर्जी की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में कंपनी के खिलाफ गिरिडीह के तिसरी थाने में महाराज सिंह की शिकायत पर दर्ज की गयी प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि इस कंपनी के खिलाफ धनबाद सीबीआई ने प्राथमिकी (RC8-A/2015-D) दर्ज की थी. सीबीआई ने इस प्राथमिकी की जांच के बाद 30 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दायर कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि सीबीआई द्वारा कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के महाराज सिंह ने कंपनी पर ठगी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. चूंकि इसी तरह के मामले में सीबीआई ने जांच के बाद कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है. इसलिए एक ही तरह के मामले में दोबारा जांच नहीं हो जा सकती है. याचिका की सुनवाई न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और रिशभ कुमार ने दलील पेश की. सीबीआई की ओर से दीपक भारती ने दलील पेश की. याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अरूप चटर्जी की याचिका खारिज कर दी. यानी कंपनी के खिलाफ ठगी के मामले में थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच जारी रहेगी. इसे भी पढ़ें -इंडिया">https://lagatar.in/india-justice-report-policing-jharkhand-survey-report-jharkhand-police-tata-trust-crime/">इंडिया

जस्टिस रिपोर्ट: पुलिसिंग में झारखंड 12वें पायदान पर फिसला, बिहार निकला आगे

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp