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राज्य सरकार ने मारपीट मामले में सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

Ranchi: राज्य सरकार ने ईडी अफसरों पर लगे मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हालांकि मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की है.

 

उल्लेखनीय है कि पेयजल घोटाले के अभियुक्त संतोष कुमार ने जनवरी 2026 में एयरपोर्ट थाने में ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें ईडी के अधिकारी प्रतीक और शुभम पर जान से मारने की नीयत से उसके साथ मारपीट करने सहित अन्य आरोप लगाये गये थे. 

 

ईडी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर संतोष कुमार द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कारने की मांग की थी. इस बीच पुलिस ने मामले की जांच के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की घेराबंदी कर ली थी. ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ईडी के कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी रांची के एसएसपी पर सौंपी थी. साथ ही यह भी कहा था कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो इसके लिए एसएसपी जिम्मेवार माने जायेंगे. 

 

न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद इसे गंभीर मानते हुए निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत बताते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था. न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की थी. न्यायालय के आदेश के आलोक में दिल्ली स्थित सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. इस बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा दिये गये सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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