Ranchi: राज्य सरकार के दो अफसरों जयवर्धन कुमार और अब्दुश समद को अपने कार्यों के अलावा अतिरिक्त प्रभार के साथ शक्तियां प्रदान की गई हैं. उन्हें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-3 के तहत विशेष शक्तियां दी गई हैं. भू-राजस्व विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
अपर उपायुक्त सरायकेला-खरसावां को मिली शक्तियां
- अपर उपायुक्त सरायकेला-खरसावां जय वर्धन कुमार को धारा-46, 71 क एवं 215 के तहत उपायुक्त की शक्तियां प्रदान की गई हैं.
- उन्हें सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजस्व न्यायालय में वादों का निष्पादन करने की जिम्मेदारी दी गई है.
- यह शक्ति उनके वर्तमान पदस्थापन की अवधि तक ही वैध होगी.
अब्दुश समद को अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी बनाया गया
- भूमि सुधार उप समाहर्ता दुमका अब्दुश समद को पथ प्रमंडल दुमका में भू-अर्जन का कार्य संपादन करने के लिए अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी दुमका बनाया गया है.
- उन्हें दुमका जिले में भू-अर्जन पुनर्वासनर एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत जिला समाहर्ता की शक्ति दी गई है.