Search

झारखंड में खनिजों की ढुलाई पर हर ट्रिप चलान 1200 यूजर चार्ज के विरोध में पत्थर व्यवसायी संघ ने की बैठक

 

Sanjeet Yadav

 

Ranchi: पथ निर्माण विभाग द्वारा झारखंड में खनिजों की सड़क मार्ग से दुलाई पर प्रति ट्रिप 1200 रुपये कंपोजिशन यूजर करने के विरोध में झारखंड पत्थर व्यवसाय संघ ने रांची जेएससीए स्टेडियम के हॉल में बैठक की. झारखंड पत्थर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष चंदेशवर प्रसाद सिन्हा के अध्यक्षता में बैठक की गई. बैठक में आए राज्यभर के पत्थर व्यवसायियों ने खनिजों की ढुलाई पर प्रति ट्रिप चलान 1200 रुपये यूजर चार्ज लेने का विरोध किया.

 

Uploaded Image

 

 

झारखंड पत्थर व्यवसायी संघ के सचिव पंकज कुमार सिंह ने यूजर चार्ज को जेम पोर्टल व चालान से जोड़ने का विरोध करते हुए बताया कि झारखंड सरकार द्वारा 1200 रूपये कंपोजिशन चार्ज लेने का निर्णय लिया गया है. जिसके विरोध में राजभर के पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक किया गया है. उन्होंने बताया कि अभी पूरा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है

 

बताया कि पूरे मामले को लेकर पत्थर व्यवसायी संघ का एक प्रतिनिधित्व मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे. साथ ही हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर करेंगे. कहा कि सरकार ने पत्थर व्यवसायियों पर टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाल दिया है.
 मौके पर सतीश तिवारी,नितेश शारदा, गोपी साधवानी, गोरख विरानी, आलोक रंजन, प्रेम रंजन सिंह , जय शंकर कुमार, साजिद खान, मोहन लाल जैन, जयदीप अग्रवाल, एवं अन्य पत्थर व्यवसाय मौके उपस्थित थे.


क्या है मामला


पथ निर्माण विभाग द्वारा झारखंड में खनिजों की सड़क मार्ग से ढुलाई पर प्रति ट्रिप 1200 रुपये कंपोजिशन यूजर चार्ज लागू कर दिया गया है. इसकी वसूली भी शुरू हो गयी है. यूजर चार्ज लेने के लिए खान विभाग द्वारा जारी चालान से इसे जोड़ दिया गया है. यानी जितने चालान निर्गत होंगे, उनमें 1200 रुपये प्रति चालान पथ निर्माण विभाग वसूलेगा. झारखंड में कोयला, लोहा, पत्थर, बॉक्साइट, बालू व अन्य खनिजों के प्रतिदिन औसतन 25 हजार चालान निर्गत होते हैं. इससे पथ निर्माण विभाग को प्रतिदिन करीब तीन करोड़ रुपये की आय होगी. यह राशि झारखंड हाइवे फी (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत ली जा रही है. 13 मई 2025 की तिथि से यह प्रभावी है. नौ टन से अधिक खनिज परिवहन करनेवाले वाहनों से 1200 रुपये प्रति ट्रिप लिये जायेंगे. इससे कोयला, पत्थर और बालू जैसी निर्माण सामग्री की कीमतों में इजाफा हो सकता है.

 

खनिज परिवहन के दौरान  यूजर चार्ज नहीं देते हैं तो 2400 देने होंगे जुर्माना.


नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कोई खनिज परिवहन के दौरान यूजर चार्ज नहीं देता है, तो उस पर उतनी ही राशि का जुर्माना किया जायेगा. यानी कि 1200 रुपये यूजर चार्ज व 1200 रुपये फाइन समेत कुल 2400 रुपये देने होंगे.

 

जेम पोर्टल से जोड़ने का निर्देश


पथ निर्माण विभाग द्वारा खान सचिव को लिखे पत्र में यूजर चार्ज को जेम पोर्टल के माध्यम से करने का आग्रह किया गया था. इसके बाद 24 जून को खान निदेशक राहुल सिन्हा ने खनिजों के परिवहन में यूजर चार्ज जेम पोर्टल के माध्यम से करने का निर्देश दिया है.

 

 

बेहतर अनुभव व ज्यादा खबरों के लिए ऐप पर जाएं

ऐप डाउनलोड करने के लिए QR स्कैन करें
Scan QR Code
Available on App Store & Play Store
Download for Android Download for iOS

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//