सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार पर ठोंका एक लाख का जुर्माना
Vinit Abha Upadhyay Ranchi/Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माने की राशि उस अधिकारी से वसूली जाये. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि में से 50 हजार सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के खाते में और बाकि के 50 हजार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा किये जाये.
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