Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद ढुल्लू महतो पर लगे आपराधिक गतिविधियों और बेनामी संपत्ति रखने के आरोपों की जांच के लिए SIT गठन की मांग को लकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की पीठ ने सोमनाथ चर्टजी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.
सोमनाथ की ओर से दायर याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिकादाता का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि सोमनाथ ने वर्ष झारखंड हाईकोर्ट में वर्ष 2018 में एक याचिका दायर की थी. इसमें 2016 में जनहित याचिका में पारित आदेश के आलोक में जांच रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी.
इसके बाद सोमनाथ ने एक जनहित याचिका दायर कर महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल रहने के मामले की जांच के लिए SIT के गठन की मांग की.
साथ ही यह भी अनुरोध किया कि विशेष जांच दल का नेतृत्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएं. इस जांच में आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई को शामिल किया जाए. याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि Petition, maintainable नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी दावा किया गया कि ढुल्लू महतो पिछले 15 साल से चल रही जांच को प्रभावित कर रहे हैं.
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