हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें समितियां
Ranchi : रांची के डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने रामनवमी को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने आंशिक विद्युत आपूर्ति को न्यूनतम समय के लिए ही बंद करने की अनुमति दी है. उन्होंने अखाड़ा समितियों से कहा कि रामनवमी जुलूस में झंडों की अधिकतम ऊंचाई चार मीटर तक ही रखें.
ऊंचे झंडे, झांकियां और साउंड सिस्टम बन सकते हैं खतरा
डीसी ने आगाह किया है कि जुलूस में ऊंचे झंडे, झांकियां और साउंड सिस्टम खतरा बन सकते हैं. ये बिजली तारों के संपर्क में आकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. इसलिए इनकी ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. विद्युत विभाग के जीएम के अनुसार, 11 केवी के तारों की ऊंचाई 4.6 मीटर होती है. ऐसे में ऊंचे झंडे व साउंड सिस्टम खतरा बन सकते हैं.
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
झंडा खड़ा करते समय बिजली के तारों का ध्यान रखें
किसी भी प्रकार की लापरवाही से अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए झंडा खड़ा करते समय तारों और उपकरणों की दूरी का ध्यान रखा जाए
बसों और वाहनों की छत पर कोई न बैठे
किसी भी बड़े वाहन की छत पर व्यक्ति के बैठने या ऊंची सामग्री लगाने की मनाही है
साउंड सिस्टम की ऊंचाई सीमित हो वाहनों पर साउंड बॉक्स या लाउडस्पीकर वाहन की ऊंचाई से ऊपर नहीं लगाए जाएं
स्वयंसेवकों की विशेष निगरानी रहे जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं पर नजर रखने के लिए समिति के स्वयंसेवक तैनात रहें, जिससे कोई लापरवाही न हो
बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें श्रद्धालु बिजली के तारों को न छुएं, न ही किसी डंडे या अन्य माध्यम से उनका संपर्क करें
भड़काऊ/विवादित सामग्री वर्जित : किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक, भड़काऊ नारे, गीत या गानों पर पूर्णतः रोक रहेगी
किसी समस्या की स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें : कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस पदाधिकारी या दण्डाधिकारी से संपर्क करें.