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रामनवमी पर रहेगा ड्राई डे, शराब की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

Ranchi: रामनवमी के पावन अवसर पर रांची जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल को जिले भर में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है. इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए शराब की सभी प्रकार की बिक्री, आपूर्ति और निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं प्रशासन के अनुसार, इस दिन रांची जिले की समस्त खुदरा उत्पाद दुकानों, बार, क्लब, थोक बिक्री केंद्र (JSBCL), देशी और विदेशी शराब निर्माणशालाओं सहित सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसरों को पूर्णतः बंद रखा जाएगा. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ड्राई डे के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी अनुज्ञाधारियों को अग्रिम सूचना देकर आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सघन गश्ती, सतर्क निगरानी और आवश्यकतानुसार छापामारी करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध शराब बिक्री और आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके.

प्रशासन की चेतावनी

जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर किसी भी स्थान पर शराब की अवैध बिक्री, भंडारण या आपूर्ति की शिकायत मिलती है, तो संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने रांचीवासियों से अपील की है कि रामनवमी जैसे धार्मिक पर्व के दौरान शांति, सौहार्द और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने में सहयोग करें, और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें. इसे भी पढ़ें – वक्फ">https://lagatar.in/rahul-gandhi-on-passing-of-waqf-amendment-bill-said-now-rsss-attention-will-turn-towards-christians/">वक्फ

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