Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

सीपी सिंह की RMC को चेतावनी, शिव मंदिर के लिए दान जमीन पर वेंडर मार्केट बनाने का होगा भारी विरोध

Advertisement
Advertisement

पिस्का मोड़ में प्रस्तावित वेंडर मार्केट के विरोध में रांची विधायक ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र

Ranchi: पिस्का मोड़ स्थित शिव मंदिर प्रांगण में प्रस्तावित वेंडर मार्केट के निर्माण पर पूर्व नगर विकास मंत्री सह स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने आपत्ति जताई है. इस मामले को लेकर उन्होंने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र लिखा है. यह पत्र उन्होंने 14 मई को लिखी है. पत्र की प्रतिलिपि मेयर डॉ आशा लकड़ा को भी दिया है. सीपी सिंह ने कहा है कि रांची नगर निगम की ओर से वेंडर मार्केट बनाने की प्रकिया पूरी की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. मंदिर की जमीन पर वेंडर मार्केट बनाने की योजना हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ व अपमानित करने वाला है.

सीपी सिंह नेकहा कि श्री विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को शिव मंदिर की जमीन 1961 में रजिस्टर्ड डीड के द्वारा दान में मिला था, जिसका खाता संख्या-118, प्लॉट संख्या-731, 732, 733 व रकबा-62 डिसमिल है. ट्रस्ट के पास जमीन के म्युटेशन से संबंधित कागजात भी उपलब्ध हैं. ट्रस्ट की ओर से अब तक सरकार को रेंट व टैक्स का भुगतान भी किया गया है.

पत्र में सीपी सिंह ने कहा कि रांची नगर निगम वेंडरों के लिए इतनी चिंतित है तो रांची के विभिन्न इलाकों में कई सरकारी जमीन हैं, जो या तो खाली हैं या अतिक्रमित. रांची नगर निगम संबंधित सरकारी जमीनों का आकलन कर उपयुक्त स्थल पर वेंडर मार्केट का निर्माण करा सकता है. उन्होंने पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि शिव मंदिर प्रांगण की जमीन पूजनीय स्थल है और पूजनीय स्थल पर वेंडर मार्केट का निर्माण न सिर्फ श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना होगा बल्कि रांची नगर निगम को श्रद्धालुओं के भारी विरोध का भी सामना करना होगा, जिससे समाज में अशांति का माहौल उत्पन्न होगा. सीपी सिंह ने यह भी कहा है कि श्री विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा उठाए गए मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कदम उठाए जाएं.

इधर, 17 मई को मेयर ने भी सीपी सिंह को पत्र लिख जवाब दिया है. मेयर ने पूर्व मंत्री को लिखे गए पत्र के माध्यम से कहा है कि पिस्का मोड स्थित शिव मंदिर प्रांगण में प्रस्तावित वेंडर मार्केट के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव न तो स्थाई समिति की बैठक में लाया गया और न ही निगम परिषद की बैठक में. अन्य माध्यमों से जानकारी मिलने व 28 अप्रैल को वेंडर मार्केट के निर्माण से संबंधित टेंडर नोटिस प्रकाशित किए जाने के बाद उन्होंने 4 मई को नगर आयुक्त व मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी थी. साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम का हवाला देते हुए वेंडर मार्केट के निर्माण से संबंधित टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने का निर्देश भी दिया था.परंतु नगर आयुक्त या मुख्य अभियंता ने अब तक न तो इस मामले की पूरी जानकारी दी और न ही टेंडर प्रकिया को रद्द किया.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही