Latehar: जिले के बरियातू, बालूमाथ और हेरहंज प्रखंडों में अवैध अफीम की खेती करने की खबर सामने आई है. इसे लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने संबंधित थानों और अंचल को इस अवैध गतिविधि में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन द्वारा लगातार इस दिशा में जांच और कार्रवाई की जा रही है. किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डीसी ने कहा कि लातेहार जिला के बारियातू, हेरहंज और चंदवा थाना क्षेत्रों में अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है. इन क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ की गई कार्रवाई में कुछ मामलों में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि खेती रैयती, गैरमजरूआ या वन भूमि पर की गई है. इस संबंध में सभी संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अफीम की खेती की विनष्टीकरण के दौरान वन विभाग और संबंधित अंचल कार्यालय के एक-एक पदाधिकारी व कर्मचारी को शामिल कर जांच करें और भूमि का प्रकार जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज करें.
डीसी ने कहा कि चालू फसलीय वर्ष 2024-25 में अवैध अफीम की खेती और तस्करी की रोकथाम के लिए सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को प्रत्येक 3-4 दिनों में नियमित रूप से जांच कराने का निर्देश दिया गया है. यदि रैयती भूमि पर अवैध अफीम की खेती पाई जाती है तो एनडीपीसी एक्ट (NDPS ACT) की धारा 46 के तहत संबंधित रैयत को नोटिस जारी किया जाएगा. उपायुक्त ने कहा कि अफीम की खेती न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह स्थानीय समुदाय के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है. प्रशासन इस मामले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता और इस अवैध गतिविधि को जड़ से खत्म करने के लिए कृतसंकल्प है.
पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं अन्य लोगों से उनके क्षेत्र में की जा रही अवैध अफीम की खेती देने की सूचना पुलिस प्रशासन को देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जायेगी. उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा अवैध रूप से अफीम या अन्य नशा का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है.
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