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25 रुपये में बचत खाता खोल कर 25.70 लाख की जालसाजी करने वाले के तीन साल की सजा

Ranchi: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 25.70 लाख रुपये की जालसाजी के आरोप में यूको बैंक पटना के तत्कालीन विशेष सहायक ए. के विश्वास को तीन साल की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.   फ्रेजर रोड स्थित यूको बैंक(पटना) के इस विशेष सहायक ने वर्ष 1986 से 1989 तक की अवधि में एक खाता खोला. खाते में जमा राशि को बढ़ा चढ़ा कर दिया. इसके बाद मनगढ़ंत डेविट वाउचर पास कर 25.70 लाख रुपये निकासी कर ली. सीबीआई ने 1992 में इस जालसाजी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की. सीबीआई ने जाँच में पाया कि इस आरोपी मे 25 रुपये के सहारे बचत खाता खोला. इसके लेजर में फर्जी जमा राशि का डिटेल भरा. बाद में अपने ही हस्ताक्षर से डेबिट वाउचर को पास किया और 25.70 लाख रुपये की निकासी कर ली. सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद अभियुक्त के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया.न्यायालय ने 2006 में अभियुक्त के ख़िलाफ़ आरोप गठन कर मामले की सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे तीन साल की सजा सुनायी. इसके बाद अभियुक्त की ओर से ज़मानत अर्जी दायर की गयी. न्यायालय ने इस पर विचार के बाद अभियुक्त को जमात पर रिहा कर दिया.

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