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तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला : पाक के पूर्व पीएम इमरान खान व उनकी पत्नी को 14 साल की जेल

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Islamabad :  पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है. तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की जेल की सजा सुनायी गयी है. साथ ही दोनों  को 78.7-78.7 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने अपने फैसले में दोनों पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है. इससे पहले इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनायी गयी. इस तरह इमरान खान को दो दिनों के अंदर यह दूसरा बड़ा झटका लगा है.  अदालत के इस फैसले से आठ फरवरी के आम चुनाव से सत्ता में लौटने की इमरान खान की कोशिश को एक और झटका लगा है. बता दें कि जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की. इसी जेल में पूर्व प्रधानमंत्री एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं.

विदेशी उपहारों को तोशाखाना में रखा जाता है

तोशाखाना में अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा प्रदत्त बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है. नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है. इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे. उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे. यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था, लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया. [wpse_comments_template]  

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