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जीएसटी के नोटिस से व्यापारी विचलित न हों : झारखंड चेंबर

Ranchi : जीएसटी विभाग के हालिया नोटिस से व्यापार जगत के बीच बन रही भ्रांतियों को देखते हुए सोमवार को झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की जीएसटी उप समिति की बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुई. बताया गया कि 4 मई को जीएसटी विभाग द्वारा ( निर्देश संख्या 20/16/05/2023) फेक इंटिटी को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. उप समिति के चेयरमैन ज्योति पोद्दार ने कहा कि इस निर्देश का मूल उद्देश्य फेक इंटिटी को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का है, ताकि गलत तरीके से जीएसटी निबंधन लेना, आईटीसी पासऑन करना और फर्जीवाड़े को रोका जा सके. विभाग के इस निर्देश पर बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा हुई. कहा गया कि नियम सम्मत व्यापार कर रहे व्यापारियों को इस निर्देश से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है. किसी भी स्तर पर विभाग द्वारा व्यापारी को परेशान करने पर व्यापारी चेंबर को अवश्य अवगत करायें.

सरकार की कर समाधान योजना पर भी चर्चा

बैठक के दौरान झारखंड सरकार की कर समाधान योजना पर भी चर्चा की गई. अवगत कराया गया कि कर समाधान योजना 31 मई तक प्रभावी है. चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कर समाधान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना से व्यापारियों के वर्षों पुराने लंबित मामलों का निपटारा हो रहा है. इसमें जीएसटी से पहले के जितने भी बकाया विवाद जैसे वैट, सेल्स टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इंट्री टैक्स इत्यादि के विवादों को निपटाया जा सकता है. योजना के तहत सेटलमेंट एमाउंट आकर्षक है. उन्होंने व्यापार जगत से इस योजना का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की. इसे भी पढ़ें – झारखंड">https://lagatar.in/chairman-of-jharkhand-state-food-commission-handed-over-the-account-of-work-to-the-governor/">झारखंड

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