Giridih News: दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को असुविधा न हो इसके लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. साथ ही शहर में बड़े वाहने के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा पूजा पंडालों में सुरक्षा को लेकर महिला-पुरुष वॉलंटियर्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार गुरुवार को संबंधित पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में संभावित भीड़, यातायात प्रबंधन, पूजा पंडालों की सुरक्षा, पार्किंग, अग्नि सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा हुई.
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अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने, संभावित समस्याओं की पूर्व पहचान कर समयबद्ध निराकरण करने तथा प्रभावी सुरक्षा एवं यातायात योजना बनाने के निर्देश दिए. उद्देश्य है कि श्रद्धालु शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में पूजा-अर्चना कर सकें और आम नागरिकों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो.
सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे, आवश्यकतानुसार कंट्रोल रूम, अग्निशमन यंत्र सहित अग्नि सुरक्षा उपकरण, अलग प्रवेश-निकास द्वार तथा महिला-पुरुष वॉलंटियर्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन निकासी एवं श्रद्धालुओं की सहायता की स्पष्ट व्यवस्था बनाने को कहा गया.
संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा पुलिस बल के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए. अनुमंडल पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी लापरवाही को स्वीकार्य नहीं बताया.
शहर में जाम नियंत्रण और सुरक्षित आवाजाही के लिए मोबाइल गली, टावर चौक से मधुबन, मकतपुर चौक से बजरंग चौक, काली बाड़ी से मकतपुर चौक, बजरंग चौक से बीबीसी चौक, मछली पट्टी से बस स्टैंड, गांधी चौक से बड़ा चौक सहित 13 मार्गों पर वन-वे, बैरिकेडिंग एवं प्रवेश निषेध रहेगा. टावर चौक, पदम चौक, बभनटोली, बरमसिया चौक, वीर कुंवर सिंह चौक से 100 मीटर आगे तथा तिरंगा चौक पर बैरिकेडिंग की जाएगी.
जाम रोकने के लिए बस स्टैंड (टेंपो स्टैंड), अंटा बंगला मैदान, अपकारी मैदान बरमसिया, झंडा मैदान, ओल्ड बस स्टैंड कोलडीहा, सर्कस मैदान और पुराने जेल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. स्टेशन रोड क्षेत्र में अंटा बंगला मैदान में पार्किंग हेतु डीआरएम से वार्ता चल रही है.
बड़े वाहनों का परिचालन 15 से 17 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक तथा 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा.
प्रशासन ने आमजनों, श्रद्धालुओं, पूजा समितियों एवं वाहन चालकों से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. बैठक में एएसपी, डीएसपी हेडक्वार्टर, बीडीओ, अंचलाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, थाना प्रभारी एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे.
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