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नये क्रिमिनल लॉ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 जून को,  डीजी से लेकर एसपी रैंक के अधिकारी होंगे शामिल

Ranchi :  झारखंड पुलिस के डीजी से लेकर एसपी रैंक अधिकारी नये क्रिमिनल लॉ को लेकर प्रशिक्षण लेंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 जून (शनिवार) को अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय होटवार में दिन के 11 बजे से ऑफलाइन आयोजित किया जा रहा है. गौरतलब है, कि नये क्रिमिनल लॉ को लेकर 18 जून को गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में गृह सचिव ने आदेश दिया था कि एसपी और उसके ऊपर रैंक के अधिकारियों के लिए नये क्रिमिनल लॉ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाये.  इस आदेश के बाद एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

1 जुलाई से लागू होंगे तीनों नये क्रिमिनल लॉ

एक जुलाई 2024 से तीनों नये क्रिमिनल लॉ लागू हो जायेंगे. केंद्र सरकार की ओर से तीनों कानूनों को एक जुलाई 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. तीनों नये आपराधिक कानून आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेंगे. इनका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा. तीनों नये कानूनों को दिसंबर में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गयी थी. तीनों कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है. तीनों कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को बदलना है. इससे अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होंगे और इससे छुटकारा मिलेगा. BNS में राजद्रोह के अपराध को भी समाप्त कर दिया गया है और इसे देशद्रोह में बदल दिया गया है. [wpse_comments_template]  

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