नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें इससे पहले केंद्र ने बड़ा कदम उठाते हुए देर रात अध्यादेश जारी कर अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया. राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है. इस अध्यादेश के बाज दिल्ली में आला अफसरों के ट्रांसफर- पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार नहीं कर सकेगी.
दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग : अध्यादेश लाने के बाद केंद्र सरकार ने SC में पुनर्विचार याचिका दायर की
New Delhi : दिल्ली सरकार के अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है. खबर है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. लेकिन केद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">
नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें इससे पहले केंद्र ने बड़ा कदम उठाते हुए देर रात अध्यादेश जारी कर अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया. राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है. इस अध्यादेश के बाज दिल्ली में आला अफसरों के ट्रांसफर- पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार नहीं कर सकेगी.
नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें इससे पहले केंद्र ने बड़ा कदम उठाते हुए देर रात अध्यादेश जारी कर अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया. राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है. इस अध्यादेश के बाज दिल्ली में आला अफसरों के ट्रांसफर- पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार नहीं कर सकेगी.

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