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Bihar News: बिहार में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा आरक्षण, उम्र में भी मिलेगी छूट

बिहार सरकार ने ट्रांसजेडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है. राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों की भर्तियों में हर 500 पदों पर एक पद तृतीय लिंग के लिए रिजर्व रहेगा.
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Patna: बिहार सरकार ने ट्रांसजेडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है. राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों की भर्तियों में हर 500 पदों पर एक पद तृतीय लिंग के लिए रिजर्व रहेगा. इनके पदों की संख्या भर्ती विज्ञापन में अलग से दिखाई जाएगी.

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सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फैसले को लागू करने के लिए सभी विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और भर्ती एजेंसियों को निर्देश भेज दिए हैं. अब बिहार में अलग-अलग विभागों के साथ अन्य सरकारी भर्तियों में इस समुदाय के लिए रिजर्व सीट उपलब्ध होंगे.

 

यह निर्णय पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी. सरकार ने किन्नर, कोथी और ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर श्रेणी में शामिल किया है. 

 

ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियम महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे. इससे पुलिस भर्ती में भी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेंगे.

 

यदि ट्रांसजेंडर समुदाय से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो आरक्षित पद को अगले भर्ती चक्र के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाएगा. ऐसे पद को पिछड़ा वर्ग के सामान अभ्यर्थी से भरा जाएगा. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एससी-एसएटी उम्मीदवारों के बराबर छूट भी मिलेगी.

 

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