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रांचीः लोन देकर आदिवासियों की जमीन हड़पने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर जांच की आंच

PRAVIN KUMAR

RANCHI:  राजधानी बनने के बाद से ही रांंची के खतियानी आदिवासी रैयतों के हाथ से जमीन निकलती जा रही है. इनकी जमीनों पर अट्टालिकाएं और बहुमंजिले अपार्टमेंट खड़े हो गये और ये रैयत अब झुग्गी- झोपड़ियों में सिमट गये हैं. अलबर्ट एक्का चौक के पास बसी चडरी बस्ती इसका जीता-जागता प्रमाण है. चडरी रांची शहर की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है. सीएनटी एक्ट जैसा मजबूत कानून होने के बाद भी यहां के खतियानी रैयत भूमिहीन हो चुके हैं. जमीन हड़पने के खेल में दलालों, बिचौलियों व अधिकारियों की सांठगांठ के कई मामले उजागर भी हुए हैं. कोऑपरेटिव सोसायटी बना कर आदिवासियों की आधिकांश जमीन हड़पी जा चुकी है. विधानसभा के संज्ञान में इस मामले के आने के बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त कमल जॉन लकड़ा को जांच के लिए पत्र लिखा है.

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विधायक चमरा लिंडा ने की थी जांच की मांग

अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों में आदिवासी रैयतों को कर्ज देने और कर्ज नहीं चुका पाने पर उनकी जमीन नीलाम कर हड़पने संबधी शिकायत को लेकर विशुनपुर विधायक चमरा लिंडा ने 9 दिसंबर 2019 को विधानसभा को पत्र लिखा था. इस पत्र पर विभाग की ओर से आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर को जांच के लिए लिखा गया है.

कोऑपरेटिव सोसाइटी आदिवासी रैयतों कैसे हड़पती हैं जमीन

कोऑपरेटिव सोसायटी के नाम पर रांची राजधानी क्षेत्र में खतियानी रैयतों से सैकड़ों एकड़ जमीन ली गयी है. कोऑपरेटिव सोसायटियां जमीन लेने से पहले आदिवासियों को खेती के लिए कर्ज देकर उनकी जमीन गिरवी रख लेती हैं. समय पर कर्ज नहीं चुकाने पर उसी थाना क्षेत्र के आदिवासी के साथ जमीन को नीलाम कर पैसा वसूला जाता है. अगर कोई मोटा खरीदार नहीं मिलता, तो वैसी जमीन पर कोऑपरेटिव सोसाईटी बनाकर आदिवासी भूमि को गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित कर दिया जाता है. यह सिर्फ रांची राजधानी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में यह खेल किया जा रहा है. इसे भी देखें- 

अरगोड़ा अंचल में सबसे अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी

रांची राजधानी क्षेत्र के आरगोड़ा अंचल में सबसे अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटियां है. सभी खतियानी रैयतों की जमीन पर बनी हैं. अरगोड़ा मौजा में ही 20 से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जिनमें गैरमजरूआ भूमि और सीएनटी भूमि का गैरकानूनी हस्तांतरण किया गया है.सरकार ऐसे सभी मामलों की जांच करायेगी.

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अर्नब गोस्वामी और BARC सीईओ के चैट में क्या हुई बात, कौन है AS ?

 आरगोड़ा मौजा के इन खातों के भूमि हस्तांतरण की होगी जांच

खाता नंबर 66 ,36, 130, 238, 223, 110, 48, 81, 86, 152, 177, 189, 195, 223, 238, 240 एवं खाता संख्या 268

क्या कहते हैं प्रमंडलीय आयुक्त कमल जॉन लकड़ा

विभागीय पत्र के आलोक में कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा रैयतों से भूमि लेने के मामलों की जांच की जायेगी. इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है. कमेटी ऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जमीन के गैरकानूनी हस्तांतरण की जांच करेगी. रिपोर्ट आने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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