Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ट्रक व बस ड्राइवरों की दूसरे दिन भी हड़ताल, वाहनों की लंबी कतार लगी, पेट्रोल-डीजल का संकट गहराया

Advertisement
Advertisement
LagatarDesk : केंद्र सरकार के नये हिट एंड रन कानून का देशभर में विरोध हो रहा है. आज मंगलवार को दूसरे दिन भी ट्रक और डंपर चालक हड़ताल पर है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, इंदौर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में ट्रक चालकों ने अपने-अपने ट्रक को सड़कों पर खड़ा कर चक्का जाम किया है. इस हड़ताल की वजह से कई पंपों पर पेट्रोल-डीजल का स्टॉक खत्म हो गया है. इसके चलते अन्य पंपों में पेट्रोल लेने के लिए गाड़ियों की लंबी कतार लग गयी है. बता दें कि ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है. ऐसे में पंपों में पेट्रोल-डीजल नहीं पहुंच पा रहा है. इसलिए लोग स्टॉक खत्म होने से पहले ही अपनी-अपनी गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरवा ले रहे हैं.

नोएडा, एमपी सहित कई राज्यों में बस-ट्रक ड्राइवरों ने एनएच जाम किया

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 क्षेत्र में भी ट्रक ड्राइवरों ने वाहन खड़ा कर जाम लगा दिया है. मध्य प्रदेश के देवास जिले में बस और ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया है. रसूलपुर बायपास पर भी दो घंटे तक सड़क जाम किया. जिसकी वजह से वहां जाम की स्थिति बन गयी. सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गयीं. एमपी के पन्ना जिले में बस और ट्रक ड्राइवरों ने एनएच 39 जाम किया. सभी जगह चक्का जाम के दौरान ट्रक व बस ड्राइवरों ने काला कानून वापस लो के नारे लगाये. राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भी हिट एंड रन कानून का विरोध हो रहा है. ट्रक और बस ड्राइवरों ने एनएच जाम कर विरोध जताया.

हिट एंड रन केस में 7 लाख तक का जुर्माना, 10 साल तक कैद

गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया गया है. पहले हिट एंड रन में कानून के तहत दो साल की सजा का प्रावधान था. वहीं कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी. लेकिन अब केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून को सख्त बना दिया है. नये प्रवाधानों के तहत, हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है. जिसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) विरोध किया है. इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स देशभर में विरोध कर रहे हैं. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही