Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में टीएसपीसी के सबजोनल कमांडर किशुन गंझू उर्फ समीर जी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से इस मामले की केस डायरी मांगी है. इसके साथ ही अदालत ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनन्दा सेन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने पूछा है कि अभियुक्त के ऊपर कितने मामले दर्ज हैं और इसका आपराधिक इतिहास क्या है ? राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक अशोक कुमार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अशोक कुमार ने अदालत के समक्ष पुरजोर विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि किशुन गंझू उर्फ समीर जी के खिलाफ अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं. इसलिए इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए. बता दें कि चतरा पुलिस ने 22 जून को सीआरपीएफ 190वीं बटालियन के सहयोग से टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर किशुन गंझू उर्फ समीर को गिरफ्तार किया था. किशन गंझू चतरा के अलावा हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और पलामू जिलों में तांडव मचा रखा था. इन जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में भी उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज हैं. इसे भी पढ़ें-CBSE">https://lagatar.in/difficult-in-front-of-students-before-cbse-term-2-paper-will-be-subjective-for-the-first-time-in-2-years/">CBSE
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