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तुर्कमान गेट हिंसा मामला, 11 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

New Delhi :  दिल्ली स्थित तुर्कमान गेट में कल हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने आज छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.


आज गिरफ्तार किये गये लोगों की पहचान अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अथर और उबेद के रूप में की गयी है.  इन सभी को अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. शुक्रवार को इनकी जमानत पर सुनवाई होगी. 


दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास लगभग 39,000 वर्ग फुट जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था.


अदालत ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी से कहा था कि इलाके में बनी सड़क, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर आदि अवैध रूप से बनाई गयी संरचनाएं हटाई जायें.


दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम 30 बुलडोजर लेकर पुलिस के साथ इलाके में पहुंची थी.  बुलडोजर एक्शन होते ही वहां हिंसा और पत्थरबाजी शुरू हो गयी.  

 

पत्थरबाजी में एमसीडी के कर्मचारी सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गये. इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया. आंसू गैस के गोले छोड़े. भीड़ को खदेड़ने के बाद सारा अतिक्रमण हटा दिया गया.


अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सेंट्रल निधिन वलसन ने कहा कि हालात पर हमारी कड़ी नजर है. इलाके में पर्याप्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गयी है.    


दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर कुमार कुमार के अनुसार लगभग 36 हजार वर्ग फुट अतिक्रमण हटा दिया गया है. मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है.


खबरों के अनुसार पुलिस सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडीकैम और सोशल मीडिया पर अपलोड किये गये वीडियो खंगाल रही है.  पत्थरबाजी करने वाले, हिंसा फैलाने वाले लगभग 30 लोग पुलिस के रडार पर बताए जा रहे हैं. हिंसा के समय  मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सांसद महिबुल्लाह नदवी की भूमिका भी जांच के घेरे में है.  


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