Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं की पत्थर से कूचकर सामूहिक हत्या करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे 20 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. इस केस के 5 आरोपी जमानत पर थे और 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे. अंधविश्वास में तीन महिलाओं की हुई सामूहिक हत्या का यह मामला सोनाहांतू थाना क्षेत्र के के राणाडीह गांव का है. यह घटना 4 सितंबर 2022 को हुई थी. जहां गांव के एक छात्र राजकिशोर सिंह मुंडा को सांप डंस लिया था. जिसे परिवार के लोग ओझागुणी के पास ले जाकर झाड़फूंक कराया. लेकिन दूसरे दिन उसकी मौत हो गई थी. संयोग से राजकिशोर सिंह मुंडा के पड़ोस के एक युवक ललित सिंह मुंडा को भी सांप ने डंस लिया था. जिसका झाड़फूंक उसी ओझागुणी से कराया था और वह ठीक हो गया था. युवक के स्वस्थ होने पर ओझा ने गांव की एक महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारपीट की. ओझा के बहकावे में आने के बाद मृतक राजकिशोर के परिजन ने तीन महिला के घर पहुंचकर मारपीट की. अगले दिन तीनों महिला गायब हो गईं. महिलाओं के गायब होने की सूचना मिलने पर सोनाहांतू थाना की पुलिस दलबल के साथ गांव पहुंचीं और ग्रामीणों के निशानदेही पर सभी लापता महिला के शव बरामद की. तीनों महिला की हत्या पत्थर से कूचकर की गई थी. इसे भी पढ़ें - हेमंत">https://lagatar.in/division-of-departments-in-hemant-cabinet-radhakrishna-got-finance-and-irfan-got-health-department/">हेमंत
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तीन महिलाओं की हत्या के 20 आरोपी बरी, अंधविश्वास में हुई थी सामूहिक हत्या
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