Ranchi: रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी सीसीएल रामगढ़ के तत्कालीन अपर डिवीजन क्लर्क दिलीप कुमार और सेवानिवृत्त क्लर्क सुरेश कुमार को दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ दी कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक दोनों सीसीएल के एक कर्मचारी की एरियर देने की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में 2500 रुपए रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत सीसीएलए के कर्मचारी विदेशिया घासी ने 21 फरवरी 2019 को की थी. उसकी शिकायत पर सीबीआई टीम ने दूसरे दिन रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था. इसे भी पढ़ें – ">https://lagatar.in/rahul-gandhi-entered-the-electoral-fray-in-delhi-offered-prayers-at-valmiki-temple-visited-dalit-colony/">
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रांची: 2500 घूस लेने वाले CCL के दो क्लर्कों को तीन-तीन साल की सजा

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