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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषी करार, रांची पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Ranchi : पोक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों सुनील आईंद एवं शंकर महतो को दोषी करार दिया है. दोनों आरोपित धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी के रहनेवाले हैं. 13 अप्रैल को अदालत सजा सुनाएगी. घटना में तीन लोग शामिल थे, जिसमें एक नाबालिग निकला. नाबालिग की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है. कांके रोड निवासी पीड़िता ने दो मई 2019 को धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नौ अगस्त 2019 को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया गया था. दोनों अभियुक्त तभी से जेल में बंद हैं. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे एपीपी मोहन रजक ने 10 लोगों की गवाही दर्ज कराई.

पुराना बस डिपो ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म

पीड़िता के बयान के अनुसार, शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात में वह अपने एक दोस्त के साथ कांके स्थित अपने घर लौट रही थी. रात 11 बजे के आसपास शालीमार बाजार में स्कूटी की चाबी गिर गई. दोनों चाबी खोजने लगे. इसी दौरान तीनों युवक वहां पहुंचे और साथी युवक को मारपीट कर भगा दिया. इसके बाद नाबालिग को पुराना बस डिपो ले जाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया. दूसरे दिन धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. इसे भी पढ़ें -भोगनडीह">https://lagatar.in/jharkhand-news-in-bhogandih-cm-garlanded-the-statues-of-sido-kanhu-chand-bhairav-and-veerangana-phoolo-jhano/">भोगनडीह

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