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रूपा तिर्की मामले में हाईकोर्ट में दो हस्तक्षेप याचिका दायर, पहले हो चुकी है PIL

Ranchi: साहिबगंज में पदस्थापित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में एक नया मोड़ आ सकता है. रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर दायर जनहित याचिका और रूपा तिर्की के पिता के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट में दो हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई है. वरिष्ठ पत्रकार सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने IA संख्या 2499/2021 के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अदालत से मांग की है कि रूपा तिर्की की मृत्यु की जांच सीबीआई से करवाई जाए.

वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने IA संख्या 2455/2021 के माध्यम से रूपा तिर्की की मौत को संदेहास्पद बताते हुए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस इस मामले में जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है. इसलिए रूपा को तभी न्याय मिलेगा जब सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी.

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हस्तक्षेप याचिका में कहा गया है कि रूपा तिर्की की मौत के मामले में जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है, वह सत्ताधारी दल का एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अमित का की माता ने इस पूरे प्रकरण में पंकज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बता दें कि इस प्रकरण में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. झारखंड हाईकोर्ट में इससे पहले रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच के लिए जनहित याचिका भी दायर की गई है. इस जनहित याचिका में रूपा तिर्की की केस की सीबीआई जांच के अलावा पंकज मिश्रा की संपत्ति की सीबीआई और ईडी से जांच की भी मांग की गई है.

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