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पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा हुए दो नाइजीरियन कैदी, जेल में की थी छठ पूजा

Patna: विदेशी अधिनियम उल्लंघन में दोषी पाये जाने पर सजा काट रहे दो नाइजीरियन कैदी छह महीने पहले रिहा हो गये. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर छह महीने की सजा माफ कर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद दोनों कैदियों को मंगलवार को रिहा कर दिया गया. उनके नाम सोलोमोन अलीग्व्यू और युग्वूम सिनाची ओनिया हैं. दोनों करीब ढाई साल से जेल में बंद थे. मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों को सुरक्षा गार्ड के साथ दिल्ली स्थित दूतावास के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया गया. बुधवार को दोनों नाइजीरियन दूतावास पहुंच जाएंगे. मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक बिजेश कुमार मेहता ने कहा कि गृह विशेष शाखा के प्रधान सचिव के आदेश पर सीतामढ़ी मंडल कारा से दो नाइजीरियन कैदियों को मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में अक्टूबर 2019 को शिफ्ट किया गया था. सीतामढ़ी कोर्ट ने दोनों को तीन साल की सजा सुनाई थी. 14 मार्च 2019 को सीतामढ़ी में दोनों नाइजीरियन बिना वीजा के पकड़े गए थे. इसे भी पढ़ें-  बिहार">https://lagatar.in/bihar-panchayat-election-counting-of-seventh-phase-of-voting-started-votes-were-cast-in-63-blocks-of-37-districts/">बिहार

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सीतामढ़ी में हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस को बस चालक ने बताया था कि दोनों विदेशी नागरिक सीतामढ़ी के महसौल चौक पर पटना जाने के लिए चढ़े थे. शक होने पर उन्होंने रुनीसैदपुर थाने के थानेदार को इसकी जानकारी दी. छानबीन के दौरान रुन्नीसैदपुर पुलिस ने दोनों के पास से मोबाइल, कपड़े, पासपोर्ट, वीजा, डॉलर, भारतीय मुद्रा व अन्य वस्तुएं बरामद की थीं. भारत में प्रवेश करने के संबंध में कोई कागजात नहीं मिले थे. भारत में अनाधिकार प्रवेश करने पर दोनों के खिलाफ रुनीसैदपुर थाने में केस दर्ज किया गया था. बताया जाता है कि एक कैदी ने जेल में छठ पर्व भी किया था. इसकी चर्चा पूरे इलाके में थी. छठ मईया ने उनकी सुनी और रिहाई हो गयी. इसे भी पढ़ें-   बिहारः">https://lagatar.in/bihar-cisf-jawan-gave-contract-to-kill-wife-police-disclosed-in-36-hours/">बिहारः

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