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पलामू: एनडीपीएस में दो लोगों को 18 वर्ष की सजा

 
Medininagar: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए दो अभियुक्तों को 18 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने कांड के अभियुक्त भोजपुर जिला के लहठान, थाना- अगीऑव बजार निवासी सलमान खान, पिता रोजादिन खान व गांव बेलडीहरी, थाना- सिकरान्ता निवासी रोहित कुमार उर्फ करण सिंह, पिता- सत्येन्द्र सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में 18 साल कारावास व एक लाख पचास हजार रूपया जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास व धारा- 29 में 18 साल कारावास व एक लाख पचास हजार रूपया जुर्माना लगाया है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. सदर थाना पुलिस ने दुबियाखांड़ के समीप 13 जुलाई 2023 को एक इनोवा गाड़ी से एक-एक किलो का 23 पैकेट हुआ आधा किलो के 154 पैकेट में गांजा बरामद किया था. इसे भी पढ़ें - सीएम">https://lagatar.in/cm-will-hand-over-appointment-letters-to-60-selected-officers-and-engineers-today/">सीएम

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