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रामगढ़ निवासी UAPA के आरोपी पत्रकार रूपेश सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

 
Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है. रुपेश कुमार सिंह रामगढ़ के रहने वाले हैं. पुलिस ने उन्हें 17 जुलाई 2022 को UAPA का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था. उन पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से सांठ-गांठ रखने का आरोप है.

हाई कोर्ट ने रूपेश सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी

पिछले वर्ष 6 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने रूपेश कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की थी. जिसे अदालत ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि वह झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. पत्रकार रूपेश कुमार सिंह के अधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि वह स्वतंत्र पत्रकार हैं और विस्थापन, पुलिस मुठभेड़ों को लेकर खबरें करते रहे हैं. इसी वजह से उनके खिलाफ साजिश कर उन्हें नक्सली संगठन के साथ सांठ-गांठ रखने का आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया.

रूपेश कुमार सिंह नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था : पुलिस 

पुलिस का आरोप है कि रूपेश कुमार सिंह नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था. वह नक्सली प्रशांत बोस, शीला मरांडी समेत अन्य नक्सलियों के ठिकानों के बारे में जानता था. पुलिस रूपेश कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.उल्लेखनीय है कि रूपेश कुमार सिंह ने वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनका आरोप था कि उसके मोबाईल में विवादस्पद पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q

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