National News : गुजरात में यूसीसी लागू हो गया है.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात यूनिफ़ॉर्म सिविल (यूसीसी) कोड बिल, 2026 पर मुहर लगा दी है. उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला गुजरात भारत का दूसरा राज्य बन गया है.
बता दें कि इस बिल के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्व में विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि UCC उन अहम सुधारों में से एक है जिन्हें लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं.
भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि इस बिल (UCC) को लाने का मुख्य मकसद सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना है. भूपेंद्र पटेल ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि UCC से महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे.
इस बिल में विवाह और तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने का प्रस्ताव है, ऐसा न करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. एक ही समय दो पत्नियां होने पर सात साल की जेल होगी. रक्त संबंधों में शादी नहीं की जा सकेगी.
खबर है कि इसमें लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, बिल के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को जोड़े की वैध संतान माना जाएगा. लिव-इन पार्टनर द्वारा छोड़ी गयी महिलाएं गुज़ारा-भत्ता पाने की हकदार होंगी.
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