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यूडीएफ का जम्मू-कश्मीर के सीएम व उपराज्यपाल को पत्र, विधायकों को डॉक्टरों का वेतन रोकने का अधिकार नहीं...

 
 NewDelhi :  यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने कहा है कि विधायक को किसी सरकारी अधिकारी का वेतन रोकने का अधिकार नहीं है. जम्मू-कश्मीर के कंगन क्षेत्र के विधायक द्वारा जारी किया गया कथित आदेश अवैध है. यूडीएफ के नेशनल प्रेसिडेंट डॉ लक्ष्य मित्तल ने इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/11/Ranchi.jpg"

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सांसदों-विधायकों को एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं है

पत्र के अनुसार विधायक मियां मेहर अली ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का तथाकथित औचक निरीक्षण कर तीन मेडिकल ऑफिसर्स का वेतन रोकने का कथित आदेश जारी किया है, जबकि सांसद- विधायक को सिर्फ विधायी शक्तियों का उपयोग करना है. उन्हें कोई एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं है. उन्हें औचक निरीक्षण या पदाधिकारी के विरूद्ध आदेश निर्गत करने का कोई अधिकार नहीं है.

यूडीएफ ने अपने पत्र में इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया

यूडीएफ ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को  लिखे अपने पत्र में इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया है. मांग की है कि कोई जनप्रतिनिधि अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर अवैधानिक कार्य न करें. जनप्रतिनिधियों के पास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई शिकायत या सुझाव हों, तो प्रशासन और सरकार के उचित स्तर पर उचित माध्यम से ही मामले उठाये जायें. यूडीएफ ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि विधायकों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर उन्हें उनके दायित्वों और पद की गरिमा से अवगत कराया जाये.
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