रूस समर्थित देश सैन्य समर्थन न दें, कोर्ट का फैसला सभी पर बाध्यकारी
Kiev : नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है. ICJ ने रूस से यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन को तुरंत रोकने का आदेश दिया है. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. ICJ के आदेश पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी. कोर्ट ने रूसी संघ से कहा कि 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन के क्षेत्र में शुरू किए गए सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित किया जाए. अदालत ने 13-2 वोटों का आदेश दिया.
फैसला सभी पक्षों के लिए बाध्य माना जाएगा
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बड़ा फैसला सुनाया है. आईसीजे ने रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध को रोकने का आदेश दिया है. बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से इस मामले में दूरी बनाए रखने के लिए कहा. आईसीजे ने कहा कि जो फैसला कोर्ट का होगा वो सभी पक्षों के लिए बाध्य माना जाएगा.
हथियार न डालने की तारीफ की
इस दौरान आईसीजे ने रूस के सामने यूक्रेन के सैनिकों द्वारा हथियार न डालने की तारीफ की. कोर्ट ने कहा कि रूसी आक्रमण पर यूक्रेन के लोग, सैनिक और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बराबर से मुकाबला करना तारीफ के काबिल है. इस दौरान कोर्ट ने रूस समर्थित देशों को सैन्य समर्थन न देने की अपील की.
आईसीजे के फैसले से खुश हैं जेलेंस्की
आईसीजे के इस फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुशी जाहिर की है. जेलेंस्की ने कहा, ‘यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ अपने मामले में जीत हासिल की है. ICJ ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी.’
7 मार्च को रूस ने किया था सुनवाई का बहिष्कार
इससे पहले 7 मार्च को हुई सुनवाई का रूस ने बहिष्कार किया था. यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अपील की थी वह रूस को सैन्य अभियान बंद करने का आदेश दे. यूक्रेन का कहना है कि रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि की दोषपूर्ण व्याख्या के दायरे में आता है.
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