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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित पेपर लीक बिल पर मुहर लगाई, 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना

खबरों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और कड़ा  बनाने के प्रस्ताव पर मंथन किया गया. बताया गया है कि सरकार अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करेगी.
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New Delhi : पेपर लीक विवाद और  CJP  के बैनर तले छात्रों के जारी आंदोलन के बीच आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक हुई. इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की चर्चित बैठक हुई . जिसमें  संशोधित पेपर लीक बिल के मसौदे पर चर्चा के बाद उस पर मुहर लगाई गयी

 

खबरों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और कड़ा  बनाने के प्रस्ताव पर मंथन किया गया. बताया गया है कि सरकार अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करेगी. इस विधेयक में  पेपर लीक माफियाओ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई किये जाने की प्रावधान है.

 

विधेयक में स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट लीगल बैकिंग की बात कही गयी है. फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के पास यह  अधिकार होगा कि वह तीन माह में सुनवाई कर फैसला दे. सबसे अहम बात यह कि पेपर लीक मामले में 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान किया गय़ा है.

 

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