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मोतिहारी पुलिस की अनूठी पहल, पीड़ित पक्ष अब प्राप्त कर सकेंगे केस से जुड़ी सभी जानकारियां

 
  • केस दर्ज कराने वाले पीड़ित को पुलिस देगी कार्रवाई की जानकारी
  • पीड़ित को बस देना होगा आवेदन
Motihari :   मोतिहारी पुलिस ने अनूठी पहल की शुरुआत की है. पुलिस अब पीड़ित पक्ष को केस से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया करायेगी.  नए आपराधिक कानून के तहत पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) पुलिस ने इसकी शुरुआत की है. शिकायतकर्ता को अपने केस से जुड़ी जानकारी लेने के लिए एक आवेदन देना होगा. वादी को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में क्राइम हेल्प डेस्क, अनुसंधानकर्ता या मोतिहारी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर आवेदन देना होगा. आवेदन देने के 24 घंटे के अंदर आपको केस से जुड़ी कार्रवाई की सभी जानकारियां मिल जायेंगी. मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस संबंध में एक आदेश और आवेदन देने के लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया है.

पीड़ित पक्ष को केस से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने वाला पहला जिला मोतिहारी

बता दें कि देश भर में एक जुलाई को नया आपराधिक कानून लागू हुआ है. `भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता` (बीएनएसएस) की धारा 193 उप-खंड (3)(ii) के माध्यम से एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जो पुलिस को 90 दिनों की अवधि के भीतर पीड़ित या शिकायतकर्ता को जांच की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य करता है. मोतिहारी एसपी ने आदेश का ईमानदारी से अनुपालन करने के लिए इसकी शुरुआत की है. मोतिहारी पुलिस का दावा है कि बिहार में यह पहला जिला होगा, जहां पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन देने पर केस से जुड़ी जानकारी तत्काल मुहैया होगी.

तीन तरह से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी 

एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. केस के सूचक द्वारा अनुसंधान की प्रगति के बारे में तीन तरह से जानकारी प्राप्त की जा सकती है. इनमें पहला, संबंधित अनुसंधानकर्ता से, इस संबंध में जिले के सभी अनुसंधानकर्ता को निर्देशित किया गया है. दूसरा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित क्राइम हेल्प डेस्क से जानकारी मिल सकेगी और तीसरा मोतिहारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर प्राथमिकी में दर्ज मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कर. वादी को प्रपत्र `क` के साथ अपना पहचान पत्र व्हाट्सएप करना होगा.

लोगों की परेशानियों को देखते हुए बनाया गया नया फॉर्मेट 

मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जन सुनवाई में आये दिन लोगों की शिकायतें आ रही थीं कि उनके केस में पुलिस ने कहां तक कार्रवाई की. केस के आइओ कौन हैं, कितने लोगों पर पुलिस ने चार्जशीट किया, इसके बारे में जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती थी. लोगों की परेशानियों को देखते हुए एक नया फॉर्मेट बनाया गया है, जिसमें वादी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक आवेदन देकर तत्काल अपने केस से जुड़ी सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है.
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