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30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 15% तक की छूट : नगर प्रबंधक

Latehar :  वित्तीय वर्ष 2024-25 का होल्डिंग टैक्स 30 जून से पहले जमा करने पर करदाताओं को कर (वर्तमान वित्तीय वर्ष) में में 15 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. इस बात की जानकारी नगर प्रबधंक राजकुमार वर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स में  सभी करदाताओं को पांच प्रतिशत, होल्डिंग टैक्स में महिला का नाम होने पर पांच प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिक होने पर पांच प्रतिशत, स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने पर 2.5 प्रतिशत, आर्मी ट्रांसजेंडर होने पर पांच प्रतिशत और दिव्यांग होने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है. उन्होंने बताया कि यह छूट सिर्फ आवासीय परिसरों पर लागू है. इसके अलावा ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भरने पर भी पांच प्रतिशत के छूट का प्रावधान है. ऑनलाइन टैक्स (http://udhd.jharkhand.gov.in)

पर जमा किया जा सकता है. वर्मा ने बताया कि 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा. उन्होंने कहा कि अगर टैक्स जमा करने में कोई परेशानी हो तो स्पैरो के टीम लीडर आदित्य कुमार के मोबाइल नंबर 9905900425 और टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव के मोबाइल नंबर 7004793011 पर संपर्क कर सकते हैं. वर्मा ने 30 जून से पहले टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाने की अपील की है. [wpse_comments_template]

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