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HC से जीरो FIR मामले में कांग्रेस MLA की याचिका को अनुमति देने का आदेश अपलोड, मूल फाइल में हस्ताक्षरित निर्णय रखने को कहा

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन विधायकों राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमन विक्सल कोंगारी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उनके खिलाफ अरगोड़ा थाने में विधायक अनूप सिंह के द्वारा दर्ज की गई जीरो FIR को चुनौती दी गयी थी. जस्टिस एस चंद्रशेखर के कोर्ट ने शुक्रवार की सुबह आदेश पारित किया, जिसे शाम को झारखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया. किस आधार पर रिट की अनुमति दी गई और तीन विधायकों को क्या राहत दी गई है, यह अपलोड किए गए निर्णय से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अदालत ने हस्ताक्षरित निर्णय को मूल फाइलों में रखने का आदेश दिया है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/03/45.jpeg"

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हस्ताक्षरित निर्णय को मूल फाइलों में रखा जाए

तीन लाइन के आदेश में जो फैसला सुनाया गया है, उसके मुताबिक, फैसला खुले न्यायालय में सुनाया जाता है. हस्ताक्षरित निर्णय के संदर्भ में यह रिट याचिका स्वीकृत है. हस्ताक्षरित निर्णय को मूल फाइलों में रखा जाएगा.
हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के लिए तीन विधायकों पर नगद लेने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

अनूप सिंह ने 31 जुलाई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी

कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने 31 जुलाई 2022 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी में अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कांग्रेस के विधायकों के पास से 48 लाख रुपये नकद बरामद होने के एक दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. विधायक राजेश कच्छप द्वारा जीरो FIR रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर किए जाने के बाद मामला पिछले साल अक्टूबर में हाईकोर्ट पहुंचा था.

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